Indian Railways: भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। टिकट की शर्तों और प्रकार के आधार पर विभिन्न विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर दूसरी ट्रेन में यात्रा करना संभव नहीं है। निम्नलिखित में विस्तार से जानिए रेलवे के नियम और विकल्पों के बारे में:
भारतीय रेल, यह भारत सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक रेलवे सेवा है। (Indian Railways:) भारत में रेलवे की कुल लंबाई 115,000 किलोमीटर है। भारतीय रेल रोजाना करीब 2 करोड़ 31 लाख यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोती है
1. सामान्य टिकट (General Ticket)
सामान्य टिकट पर यात्रा करने के मामले में, यदि आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। आपको नया टिकट खरीदना होगा।
2. आरक्षित टिकट (Reserved Ticket)
आरक्षित टिकट के मामले में, नियम थोड़े अलग होते हैं:
पीएनआर कोटेशन और टीडीआर फाइल करना Indian Railways:
यदि आपने अपना टिकट आरक्षित किया है और ट्रेन छूट जाती है, तो आप “टीडीआर” (Ticket Deposit Receipt) फाइल कर सकते हैं। टीडीआर फाइल करने से आप अपने टिकट का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि यह रेलवे के नियमों के तहत अनुमत हो।
3. तत्काल टिकट (Tatkal Ticket)
तत्काल टिकट की स्थिति में, यदि ट्रेन छूट जाती है, तो आपको भी नया टिकट खरीदना होगा। तत्काल टिकट का रिफंड बहुत सीमित परिस्थितियों में ही मिलता है।
4. फ्लेक्सी फेयर और प्रीमियम टिकट (Flexi Fare and Premium Ticket)
इन टिकटों के नियम भी आरक्षित टिकटों के समान होते हैं। रिफंड की प्रक्रिया के लिए टीडीआर फाइल करना आवश्यक होता है।
5. वेटलिस्ट और आरएसी (Waiting List and RAC)
यदि आपका टिकट वेटलिस्ट में है और कन्फर्म नहीं हुआ है, तो आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। आपको नए टिकट के लिए फिर से बुकिंग करनी होगी।
Indian Railways: रिफंड की प्रक्रिया
- ऑनलाइन बुकिंग के मामले में:
- IRCTC की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टीडीआर फाइल करना होगा।
- टीडीआर फाइल करने की समय सीमा ट्रेन छूटने के बाद 30 मिनट तक होती है।
- रेलवे द्वारा रिफंड की मंजूरी मिलने के बाद ही राशि वापस की जाएगी।
- काउंटर बुकिंग के मामले में:
- रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर टीडीआर फाइल करना होगा।
- इसके लिए आपको टिकट और पहचान पत्र की आवश्यकता होगी।
विशेष परिस्थितियां
कुछ विशेष परिस्थितियों में रेलवे यात्रियों को सुविधा प्रदान करता है। Indian Railways: उदाहरण के लिए, यदि ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही हो, तो यात्री अपना टिकट रद्द करवा सकते हैं और पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि रेलवे अपनी गलती से आपकी यात्रा में बाधा उत्पन्न करता है, तो भी आप रिफंड का दावा कर सकते हैं।
दूसरी ट्रेन में सफर का विकल्प
यदि आप अपनी ट्रेन छूट जाने के बाद दूसरी ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
- नई ट्रेन के लिए नया टिकट खरीदें।
- यदि आपकी पुरानी टिकट का रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, तो टीडीआर फाइल करें।
Indian Railways: भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन छूटने के बाद उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर करना संभव नहीं है। आपको नया टिकट खरीदना होगा और यदि आप रिफंड चाहते हैं, तो टीडीआर फाइल करना होगा। यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय इन नियमों को ध्यान में रखें और अपनी यात्रा के दौरान किसी भी समस्या से बचने के लिए समय पर स्टेशन पहुंचें।
इस कोच के यात्री दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा भारतीय रेलवे के नियमों को मानें तो यदि किसी यात्री के पास जनरल कोच का टिकट है तो वह दूसरी ट्रेन से सफर कर सकता है. इस परिस्थिति में ट्रेन की कैटेगरी जैसे वंदे भारत, सुपरफास्ट, राजधानी एक्सप्रेस आदि भी मायने रखती है
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